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Uttarakhand: आरओ व एआरओ मुख्य परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक जरूरी, पढ़ें महत्वपूर्ण जानकारी

Tue, 08 Nov 2022 02:06 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 08 Nov 2022 02:06 PM IST
सार

राज्य लोक सेवा आयोग ने 15 अगस्त 2021 को महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल 27 मार्च को हुई थी। रिजल्ट 26 मई को जारी किया गया था।

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Uttarakhand News: 45 percent marks required in RO and ARO main exam
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के अर्हता अंकों में बदलाव कर दिया है। इसका रिजल्ट जारी होने वाला है।

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दरअसल, राज्य लोक सेवा आयोग ने 15 अगस्त 2021 को महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल 27 मार्च को हुई थी। रिजल्ट 26 मई को जारी किया गया था। इसके बाद आयोग ने नौ सितंबर को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया।
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अब रिजल्ट जारी करने से पहले आयोग ने न्यूनतम अर्हता अंकों में बदलाव कर दिया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 यथा संशोधित 2015 के नियम 4.2.2(ग) के तहत अंकों की यह विज्ञापन की गलती सुधारी गई है।
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इसके तहत अब अनारक्षित वर्ग को 40 के बजाए 45 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाने होंगे। ओबीसी को 35 के बजाए 40 प्रतिशत, एससी, एसटी को 30 के बजाए 35 प्रतिशत अंक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 के बजाए 40 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य होंगे। इससे कम अंक लाने वालों को मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल इससे ऊपर अंक लाने वाला उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में पास घोषित किया जाएगा और उसी हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी।

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