{"_id":"5c096a1cbdec224167139bc6","slug":"uttarakhand-high-court-stopped-haridwar-ganga-sabha-meeting","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा सभा की बैठक पर लगी रोक लगाई, निबंधक के आदेश को किया निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा सभा की बैठक पर लगी रोक लगाई, निबंधक के आदेश को किया निरस्त
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Fri, 07 Dec 2018 08:41 AM IST
विज्ञापन
court
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा सभा के संविधान में बदलाव को लेकर बुलाई गई बैठक पर रोक लगाने के निबंधक के आदेश को निरस्त कर दिया है। संस्था के दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित है।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने हरिद्वार निवासी करण शर्मा की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की। याची का कहना था कि हरिद्वार गंगा सभा मे परिवार के पांच सदस्यों का एक वोट होता है। परिवार में पांच से दस तक सदस्य पर दो वोट गिने जाते हैं।
विज्ञापन
हाल ही में संस्था की बैठक में तय हुआ कि हर वयस्क सदस्य का एक वोट गिना जाए। संविधान में संशोधन को लेकर बुलाई गई बैठक पर निबंधक के आदेश का हवाला देकर उपनिबंधक ने रोक लगा दी। याची ने निबंधक के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची की ओर से कहा गया कि निबंधक को आंतरिक बैठक आयोजित करने पर रोक लगाने का अधिकार नही है।
विज्ञापन