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रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

Wed, 15 May 2019 08:24 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 15 May 2019 08:24 AM IST
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uttarakhand High court ask to state and central Government for rispana bindal river encroachment

हाईकोर्ट ने देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे हुए अतिक्रमण पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमडीडीए और डीएम देहरादून को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मंगलवार को देहरादून नगर निगम की पार्षद उर्मिला थापा की याचिका पर सुनवाई की। याची का कहना था कि प्रदेश की रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे लोगों ने अतिक्रमण किया है। यहां चाल, खाल आदि पर भी कब्जा है। अतिक्रमण के चलते कभी भी बाढ़ आने पर भारी नुकसान की आशंका है। याची ने नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाने की मांग की।

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