फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   uttarakhand government want employees property detail

कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड सरकार का नया फरमान

Fri, 22 Aug 2014 12:59 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 22 Aug 2014 12:59 PM IST
विज्ञापन
uttarakhand government want employees property detail

उत्तराखंड में अब समूह ग तक के सभी कर्मचारियों को अपनी सालाना संपत्ति का ब्योरा देना होगा।

विज्ञापन


हर हाल में देना होगा संपत्ति का विवरण
इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया गया है। सीएम के प्रमुख सचिव सीएस संधू ने बताया कि समूह क, ख और ग के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को अपनी संपत्ति का विवरण हर हाल में दाखिल करना होगा।

यह ब्योरा प्रत्येक कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में अपने नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। बताया कि सभी विभागों के सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिवर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना होगा।
विज्ञापन


2012 के शासनादेश में संशोधन कर अब हर वर्ष 31 जुलाई तक की संपत्ति का ब्योरा 31 अगस्त तक नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा। चूंकि समय कम है, इसलिए इस बार 10 दिन की छूट देते हुए यह डेडलाइन 10 सितंबर की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


तय समयावधि में संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध न कराने वालों पर नियमावली का उल्लंघन मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- सुखबीर सिंह संधू, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed