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कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड सरकार का नया फरमान
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 22 Aug 2014 12:59 PM IST
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उत्तराखंड में अब समूह ग तक के सभी कर्मचारियों को अपनी सालाना संपत्ति का ब्योरा देना होगा।
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हर हाल में देना होगा संपत्ति का विवरण
इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया गया है। सीएम के प्रमुख सचिव सीएस संधू ने बताया कि समूह क, ख और ग के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को अपनी संपत्ति का विवरण हर हाल में दाखिल करना होगा।
यह ब्योरा प्रत्येक कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में अपने नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। बताया कि सभी विभागों के सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिवर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना होगा।
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2012 के शासनादेश में संशोधन कर अब हर वर्ष 31 जुलाई तक की संपत्ति का ब्योरा 31 अगस्त तक नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा। चूंकि समय कम है, इसलिए इस बार 10 दिन की छूट देते हुए यह डेडलाइन 10 सितंबर की गई है।
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तय समयावधि में संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध न कराने वालों पर नियमावली का उल्लंघन मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- सुखबीर सिंह संधू, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री