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हरिद्वार: गंगा से पांच किलोमीटर के दायरे में 43 स्टोन क्रशरों पर लगी रोक हटी

Mon, 16 Oct 2017 11:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 16 Oct 2017 11:55 PM IST
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uttarakhand government lifted ban on stone crushers in haridwar

हरिद्वार में गंगा से पांच किलोमीटर के दायरे में 43 स्टोन क्रशरों पर लगी रोक को शासन ने हटा लिया है। शासन ने यह फैसला हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश को वापस लिए जाने के बाद लिया है।

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हाईकोर्ट के निर्णय के मद्देनजर प्रमुख सचिव खनन ने 43 स्टोन क्रशरों को सील करने के फैसले को वापस लिया है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी दिया गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हरिद्वार में गंगा के किनारे स्थित स्टोन क्रशरों और खनन पर रोक लगाने संबंधी निर्देश दिया था।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब कर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी ने हरिद्वार से भोगपुर तक अभियान चलाकर 43 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया था। इस फैसले को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी आदेश को वापस ले लिया था।
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कोर्ट द्वारा मई महीने में जारी आदेश को वापस लिए जाने का परीक्षण खनन विभाग ने न्याय विभाग से कराया था। न्याय विभाग का परामर्श मिलने के बाद सोमवार को प्रमुख सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से आदेश जारी कर दिया कर दिया गया। आदेश में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर शासन भी पूर्व में जारी अपना वापस लेता है।

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