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उत्तराखंड: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने माना रिजर्व फॉरेस्ट में हुआ है अतिक्रमण
Fri, 26 Jun 2020 10:07 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 26 Jun 2020 10:07 PM IST
सार
- राजाजी नेशनल पार्क में कुनाऊ गांव मे हो रहे भारी निर्माण कार्य के मामले में सुनवाई 29 को
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nainital high court
- फोटो : google
विस्तार
हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में हो रहे भारी निर्माण कार्य के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश कर कोर्ट को अवगत कराया कि रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई।
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हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि स्वामी चिदानंद मुनि की ओर से हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में फॉरेस्ट की भूमि पर 2006 से भारी निर्माण कार्य फॉरेस्ट चौकी के सामने किया जा रहा है। इसके बावजूद विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ ही दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत की है।
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