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गैरसैंण विधानसभा सत्र: अपनी ही अधिसूचना और जीओ पलटेगी सरकार, जानें पूरा मामला

Wed, 06 Dec 2017 11:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 06 Dec 2017 11:22 PM IST
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uttarakhand cabinet meeting in gairsain decision about parshad

गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर हो रहे हो हल्ले के बीच गुरुवार को होने वाले सत्र में अब सरकार अपने ही जीओ और अधिसूचना को पलटने जा रही है। आगे जानिए पूरा मामला...

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नगर निगमों में पार्षदों की संख्या को लेकर राज्य सरकार अपनी ही अधिसूचना और शासनादेश को पलटने जा रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जबकि सरकार ने नगर निगमों में पार्षदों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया था।
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तय किया गया था कि नगर निगमों में न्यूनतम 40 और अधिकतम 100 पार्षद होंगे। इससे पहले ये संख्या 20 से 60 थी। मगर बुधवार को सरकार ने कैबिनेट में अपने ही पूर्व के फैसले को पलटने का अप्रत्याशित कदम उठा लिया। अब सदन में सरकार नगर निगम एक्ट में संशोधन करते हुए इस व्यवस्था को शामिल करने जा रही है।
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राज्य निर्माण के बाद उत्तराखंड ने यूपी के नगर निगम एक्ट को ही स्वीकार कर लिया था। नगर निकायों के लगातार बढ़ते दायरे को देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों नगर निगमों के खास संदर्भ में पाषदों की संख्या को लेकर अधिसूचना जारी की थी।

 

uttarakhand cabinet meeting in gairsain decision about parshad

इसमें साफ कहा गया था कि निगमों में पाषदों की संख्या 40 से 100 तक होगी। चार दिसंबर 17 को इस संबंध में शासनादेश भी कर दिया गया था। इसमें आबादी के हिसाब से नगर निगमों की छह श्रेणियां बनाई गई थी।

सात लाख एक आबादी से ज्यादा वाला नगर निगम होने की वजह से देहरादून में 100 पार्षद होने तय माने जा रहे थे। इस बीच, कैबिनेट ने यह महसूस किया है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 71 है और निकायों के किसी सदन के सदस्यों की संख्या इससे ज्यादा उचित नहीं होगा।

इसके बाद इस संख्या को 35 से 70 के बीच सीमित कर दिया गया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने संपर्क करने पर कहा कि कुछ तकनीकी बातें रही हैं, जिन्हें महसूस किया जा रहा है। सदन में इस पर चर्चा के बाद कदम उठाए जाएंगे।

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