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Uttarakhand: अब और आसानी से पकड़े जाएंगे घूसखोर अफसर-कर्मचारी, पैसा फंसेगा नहीं, विजिलेंस कराएगी मुहैया

Fri, 19 Jul 2024 02:31 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 19 Jul 2024 02:31 PM IST
सार

उत्तराखंड भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग रिवॉल्विंग फंड भाग-एक सामान्य नियमावली 2023 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इससे रिवॉल्विंग फंड का रखरखाव व सुचारू संचालन हो सकेगा।

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Uttarakhand Cabinet Decision Now corrupt officers and employees will be caught more easily
अरेस्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अब घूसखोर अफसर और कर्मचारियों को पकड़ना और आसान हो जाएगा। जो लोग पैसा फंसने के डर से विजिलेंस को शिकायत नहीं करते थे, वह अब कार्रवाई करवा सकेंगे। इसके लिए विजिलेंस का दो करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बना था, जिसके उपयोग संबंधी नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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सचिव गृह शैलेश बगौली ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया, उत्तराखंड भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग रिवॉल्विंग फंड भाग-एक सामान्य नियमावली 2023 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इससे रिवॉल्विंग फंड का रखरखाव व सुचारू संचालन हो सकेगा। अभी तक कोई व्यक्ति किसी भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी को रिश्वत के साथ पकड़वाता है, तो उसकी धनराशि कोर्ट में जमा हो जाती है।
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यह धनराशि मुकदमा निस्तारित होने तक जमा रहती है। इस कारण बहुत से लोग पैसा फंसने के डर से विजिलेंस को शिकायत नहीं करते थे। साथ ही जो अधिकारी और कर्मचारी लाखों रुपये की घूस मांगते हैं, वह भी आसानी से पकड़ में नहीं आ पाते थे। कई राज्यों में लोगों को ट्रैप मनी हाथों हाथ लौटाने की व्यवस्था को देखते हुए विजिलेंस का दो करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बना था।
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जब कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को ट्रैप कराएगा और उसे अपने पैसों की जल्दी जरूरत है तो उसे इस रिवॉल्विंग फंड से रुपये दिए जा सकेंगे। इसके बाद एक अनुबंध न्यायालय में दिखाना होगा। इसके बाद ट्रैप मनी को न्यायालय के आदेश पर इस रिवॉल्विंग फंड में जमा कराया जा सकता है। कोई व्यक्ति पैसा न होने पर भी इस फंड की मदद से ट्रैप भी करा सकेगा।

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