फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   uttarakhand cabinet meeting decisions2023 State cabinet meeting Proposal to job reservation to state agitators

Uttarakhand Cabinet: राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण सहित पढ़ें धामी सरकार के ये बड़े फैसले

Mon, 13 Mar 2023 11:09 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 13 Mar 2023 11:09 PM IST
सार

Uttarakhand Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नौ प्रस्तावों पर चर्चा हुई। प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की मुराद पूरी करने जा रही है।

विज्ञापन
uttarakhand cabinet meeting decisions2023 State cabinet meeting Proposal to job reservation to state agitators
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : एएनआई

विस्तार

राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार विधेयक को संशोधन कर राज्यपाल को भेजेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों पर मुहर लगा दी है। उपसमिति ने 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की सिफारिश की है।

विज्ञापन


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नौ प्रस्तावों पर चर्चा हुई। प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की मुराद पूरी करने जा रही है। राजभवन से लौटे विधेयक में संशोधन करके दोबारा भेजा जाएगा। बता दें कि पिछली कैबिनेट में यह प्रस्ताव न आने से मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी। उन्हीं के निर्देश पर यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया गया। प्रदेश में 10 हजार से अधिक राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। बैठक में उपसमिति की रिपोर्ट रखी गई। उप समिति राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की पक्षधर है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Uttarakhand Assembly Session: सदन के भीतर आज से दिग्गजों की परीक्षा, पक्ष-विपक्ष के महासंग्राम से गरमाएगा सत्र
विज्ञापन
विज्ञापन


नई सौर ऊर्जा नीति पर मुहर, सब्सिडी मिलेगी
कैबिनेट ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। इसके साथ ही सरकारी भूमि पर निज क्षेत्र के व्यक्ति भी संयंत्र लगा सकेंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकार लैंड बैंक तैयार कराएगी। सरकारी भूमि पर निजी क्षेत्र और निजी भूमि पर सरकार संयंत्र लगा सकेगी।

पांच करोड़ रुपये की विधायक निधि
कैबिनेट ने विधायक विकास निधि को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया। इसमें जीएसटी पर खर्च होने वाली राशि भी शामिल है। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अभी तक विधायक विकास निधि 3.75 करोड़ रुपये मिल रही है। विधायक विकास निधि के मानकों में भी कुछ ढील दी गई है। इसके तहत विधायक अब अपनी निधि से महिला और युवक मंगल दलों को 50 लाख रुपये तक दे सकेंगे। अभी तक 40 लाख का मानक था। वह खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी विधायक निधि खर्च कर सकेंगे। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए अब वे 50 लाख रुपये तक दे सकेंगे। अभी उन्हें 25 लाख रुपये तक ही देने का अधिकार है।

हर जिले में बनेंगे भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन प्राधिकरण
प्रदेश के हर जिले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का प्राधिकरण बनेगा। कैबिनेट ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला जज अथवा अपर जिला जज हो सकेंगे। ये प्राधिकरण भूमि संबंधी वादों की सुनवाई और इनका निस्तारण करेंगे।

नैनीताल एटीआई में खुलेगा राज्य नगरीय विकास संस्थान
नैनीताल प्रशासनिक अकादमी (एटीआई) में राज्य नगरीय विकास संस्थान खुलेगा। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह संस्थान आवास और नगरीय विकास के क्षेत्र की भावी चुनौतियों, नई तकनीक, अनुसंधान और अन्य बदलावों का अध्ययन व प्रशिक्षण में योगदान देगा।

आईटीबीपी को पिथौरागढ़ में भूमि
कैबिनेट ने आईटीबीपी की सातवीं वाहिनी को पिथौरागढ़ में 8.96 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने को मंजूरी दे दी है। आईटीबीपी को तल्ली गिर्थी में 3.33 हेक्टेयर और हार्टथर्प में 5.63 हेक्टेयर भूमि दी गई है।

मुहर के साथ देश में कहीं भी जा सकेंगी ईमारती लकड़ियां
प्रदेश के वनों की ईमारती लकड़ियों को देश में कहीं भी ले जाना आसान होगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय पारागमन पास प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रणाली के तहत राज्य से देश के किसी दूसरे स्थान में ईमारती लकड़ी ले जाने से पहले उस पर राज्य की मुहर लगाई जाएगी। इससे इस लकड़ी की वैधता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

तहसीलदारों को रजिस्ट्री का अधिकार
कैबिनेट ने उन स्थानों पर तहसीलदारों को रजिस्ट्री करने का अधिकार दे दिया है, जहां सब रजिस्ट्रार की तैनाती नहीं है। राजस्व विभाग के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दे दी गई। इससे उन स्टेशन पर भूमि व संपत्तियों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जहां सब रजिस्ट्रार नहीं हैं।

खनन की रायल्टी संशोधन पर लगी मुहर
निगमों और निजी नाप भूमि के पट्टों के लिए 20 जनवरी को रायल्टी की दरों में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई थी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विचलन से मंजूरी दी थी। सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय पर विधिवत मुहर लग गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed