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बेरोजगार युवा घर बैठे रिन्यू कराएं सेवायोजन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन, यहां करें अप्लाई...

Mon, 01 Jun 2020 08:18 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 01 Jun 2020 08:18 PM IST
सार

  • सेवायोजन विभाग में रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण से वंचित बेरोजगारों को राहत, 30 जून तक बढ़ी अंतिम तिथि
  • विभाग ने ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में ऑनलाइन नवीनीकरण करने की विधि की साझा, नए रजिस्ट्रेशन भी हो सकेंगे

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UnEmployed Youth Can Apply online for Document Renew in  Employment department
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

अगर आप लॉकडाउन के चलते सेवायोजन विभाग में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण (रिन्यू) नहीं करा पाए हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि विभाग ने अंतिम तारीख बढ़ा दी है। विभाग ने अब नवीनीकरण कराने को 30 जून तक का समय दिया है।

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नवीनीकरण स्वयं ऑनलाइन करना होगा। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता सिंह की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि लॉकडाउन के कारण विभागीय कार्यालय बंद थे, जिस कारण कई बेरोजगार युवा नवीनीकरण नहीं करा पाए।
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ऐसे में उन्हें पंजीकरण रद्द होने जा डर सता रहा था। ऐसे युवाओं की चिंता दूर करते हुए विभाग ने उन्हें अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया। 30 जून तक इन युवाओं को नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। इसमें जनवरी 2020 से अब तक तक की नवीनीकरण की अंतिम तारीख वाले युवा लाभ ले सकेंगे। वे www.edistrict.uk.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन नवीनीकरण करा सकते हैं। साथ ही नए रजिस्ट्रेशन भी कराए जा सकते हैं।

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पोर्टल पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले www.edistrict.uk.gov.in पर जाएं। इसमें होम पेज पर जाकर लॉग इन पर जाएं।
  • लॉग-इन पर don't have an user account पर जाकर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपनी लॉग-इन आईडी क्रिएट करें।
  • लॉग-इन आईडी से सेवायोजन रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण करें। मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को 300 केबी से कम साइज में स्कैन करके अपलोड करें।
  • नवीनीकरण के लिए non-existing details पर क्लिक करें व रजिस्ट्रेशन संख्या भरते समय सेवायोजन कार्यालय का कोड uk051 अनिवार्य रूप से भरें।
  • यदि आपका रजिस्ट्रेशन संख्या 215/2017 है तो आप क्रमश: सेवायोजन कार्यालय कोड, रजिस्ट्रेशन वर्ष, रजिस्ट्रेशन संख्या लिखें। नवीनीकरण करने पर रजिस्ट्रेशन कार्ड (एक्स-10 कार्ड) भी अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

    •  

ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी

उत्तराखंड के किसी भी जिले का मूल निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, उन युवाओं के लिए जिनका मूल निवास प्रमाणपत्र देहरादून के अलावा अन्य जिले का है।

जाति प्रमाणपत्र (सिर्फ एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के लिए), जन्म तिथि प्रमाणपत्र (हाईस्कूल प्रमाणपत्र) व अंतिम शैक्षिक योग्यता/तकनीकी शैक्षिक योग्यता मार्क शीट।

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