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Dehradun News: स्मैक के साथ पकड़े गए दो आरोपी जमानत पर रिहा
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- पहले मामले में स्वतंत्र साक्षी नहीं था, दूसरे में 60 दिन में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। अदालत ने स्मैक के साथ पकड़े गए जीवनगढ़ निवासी इंतजार उर्फ जादू और कुंजाग्रांट निवासी फरमान को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर बुधवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। पहले मामले में बरामदगी का स्वतंत्र साक्षी नहीं था और दूसरे में पुलिस ने 60 दिन के भीतर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया था। इंतजार उर्फ जादू को विकासनगर कोतवाली पुलिस ने 10 जनवरी को जीवनगढ़ बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया था। उसके पास से 9.78 ग्राम स्मैक मिली थी। फरमान को पुलिस ने 11 दिसंबर 2025 को क्षेत्र से ही पकड़ा था। उसके पास से 10.73 ग्राम स्मैक मिला थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया था। दोनों ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। पहले आरोपी ने कहा कि स्वतंत्र साक्षी न होने के कारण बरामदगी संदेहजनक है। दूसरे आरोपी ने कहा कि पुलिस ने 60 दिन में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया, ऐसे में उसे डिफॉल्ट जमानत मिलनी चाहिए। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह अदालत दोनों मामले में आदेश सुनाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। अदालत ने स्मैक के साथ पकड़े गए जीवनगढ़ निवासी इंतजार उर्फ जादू और कुंजाग्रांट निवासी फरमान को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर बुधवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। पहले मामले में बरामदगी का स्वतंत्र साक्षी नहीं था और दूसरे में पुलिस ने 60 दिन के भीतर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया था। इंतजार उर्फ जादू को विकासनगर कोतवाली पुलिस ने 10 जनवरी को जीवनगढ़ बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया था। उसके पास से 9.78 ग्राम स्मैक मिली थी। फरमान को पुलिस ने 11 दिसंबर 2025 को क्षेत्र से ही पकड़ा था। उसके पास से 10.73 ग्राम स्मैक मिला थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया था। दोनों ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। पहले आरोपी ने कहा कि स्वतंत्र साक्षी न होने के कारण बरामदगी संदेहजनक है। दूसरे आरोपी ने कहा कि पुलिस ने 60 दिन में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया, ऐसे में उसे डिफॉल्ट जमानत मिलनी चाहिए। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह अदालत दोनों मामले में आदेश सुनाया।