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राजाजी पार्क में नहीं बनेगी दीवारः सुप्रीम कोर्ट

Thu, 10 Apr 2014 10:44 AM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 10 Apr 2014 10:44 AM IST
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supreme court order to stop construction in raja ji

उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के गौहरी माफी में हाथी और बाघों के कारिडोर में बनाई जा रही दीवार पर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) ने रोक लगा दी है।

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सीईसी ने मामले में वन विभाग और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हालांकि, रोक लगने के दिन भी काम जारी रहा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क में बाघ व हाथी कारिडोर में दीवार का निर्माण किया जा रहा है।
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खबर प्रमुखता से प्रकाशित
अमर उजाला ने 26 मार्च के अंक में दीवार के निर्माण की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। विवाद हुआ तो प्रमुख वन संरक्षक ने जांच का आदेश दिया।

जांच में क्लीन चिट मिलते ही पार्क के निदेशक एसपी सुबुद़िध ने दोबारा निर्माण शुरू करा दिया। इस बीच कुछ वन्यजीव प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी।
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सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने दीवार निर्माण पर रोक लगा दी है। अब विभाग के जवाब पर सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला होगा। उधर, सूत्रों के मुताबिक सीईसी की रोक के बावजूद पार्क प्रशासन ने बुधवार को भी दीवार का निर्माण कार्य करवाया।

यह है मामला
यह क्षेत्र सौंग नदी के किनारे स्थित है। गौहरी माफी गांव राजाजी पार्क से सटा हुआ है। ग्रामीणों का कहना था कि बरसात में हर वर्ष नदी में आने वाली बाढ़ से गांव की खेती और घरों को खासा नुकसान पहुंचता है।


उन्होंने वन विभाग से दीवार बनाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। दूसरी ओर, पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर यह कहकर आपत्ति जताई थी कि दीवार बनाए जाने से हाथियों और बाघों का कारिडोर प्रभावित होगा। पार्क के हाथी और बाघ इसी रास्ते से नदी में पानी पीने के लिए आते हैं। दीवार बनने के बाद रास्ता बंद हो जाएगा, जिसका असर वन्यजीवों पर पड़ेगा।

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