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छात्रवृत्ति घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, सात दिन में सरेंडर करें संयुक्त निदेशक नौटियाल

Sat, 26 Oct 2019 10:24 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sat, 26 Oct 2019 10:24 AM IST
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Supreme Court Order To Geetaram nautiyal for Surrender in Scholarship scam
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को राहत नहीं मिली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया।

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साथ ही उन्हें सात दिन के अंदर एसआईटी के समक्ष सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब नौटियाल की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। नौटियाल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस उम्मीद से गए थे कि उन्हें राहत मिल जाएगी और वे गिरफ्तार होने से बच जाएंगे। लेकिन अब उन्हें सात दिन के भीतर एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा।
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बता दें कि एसआईटी ने नौटियाल को नोटिस जारी कर हाजिर होने को कहा था, जब वो नहीं आए तो एसआईटी की ओर से उनके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया था। इस बीच नौटियाल सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी याचिका दाखिल की थी, लेकिन उन्हें तब भी राहत नहीं मिली थी। वे अनुसूचित जनजाति आयोग भी पहुंचे थे।  

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