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देहरादून: लोक अदालत में 2817 मामलों आपसी सहमति से निस्तारण

Sun, 12 Feb 2023 05:26 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 12 Feb 2023 05:26 AM IST
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Settlement-cases-mutual consent-Lok Adalat
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला मुख्यालय देहरादून, बाह्य न्यायालय ऋषिकेश, विकासनगर एवं डोईवाला समेत जनपद के अन्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 11 पीठों का गठन कर मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल, पारिवारिक, चैक बाउंस सहित 2817 मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया।
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लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के 917, चेक संबंधी 497, धन वसूली के छह, मोटर दुर्घटना क्लेम ट्राईयुनल के 39, विद्युत संबंधी 67, पारिवारिक विवाद संबंधी 82, श्रम विवाद 05 एवं अन्य सिविल प्रकृति के 127 मामलों समेत 1831 मुकदमों का निस्तारण किया गया। जिला न्यायाधीश प्रदीप पंत की पीठ ने 93, सुधीर कुमार सिंह अष्ट्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून की पीठ ने 47, आफिया मतीन षष्टम अपर वरिष्ठ सिविल जज देहरादून की पीठ ने 218, धर्मेन्द्र शाह अष्ट्म अपर वरिष्ठ सिविल जज देहरादून की पीठ ने 315 और लक्ष्मण सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पीठ ने 313 मामलों का निस्तारण किया।
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लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के मामले भी निस्तारित किए गए। प्री-लिटिगेशन स्तर के 10,405 मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया। जिला न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालतें सरल व त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम हैं। ऐसे आदेश अंतिम होते हैं और पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।
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