फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Raksha Bandhan Rakhi 2020: Free Travel for Sisters in Uttarakhand Roadways Bus on Festival

उत्तराखंड: रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी बहनें, चार जिलों में भी नहीं होगी साप्ताहिक बंदी

Fri, 31 Jul 2020 07:11 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 31 Jul 2020 07:11 PM IST
सार

  • सचिव परिवहन ने जारी किया आदेश, एमडी को कार्रवाई के निर्देश

विज्ञापन
Raksha Bandhan Rakhi 2020: Free Travel for Sisters in Uttarakhand Roadways Bus on Festival
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

रक्षाबंधन पर उत्तराखंड रोडवेज बसों में महिलाएं राज्य के भीतर निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है और प्रबंध निदेशक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 

विज्ञापन


राज्य सरकार कई वर्षों से रक्षाबंधन पर बहनों को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देती आई है। इस बार कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बाद निगम की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इस कारण शासन स्तर पर काफी विचार विमर्श के बाद रक्षाबंधन पर निशुल्क यात्रा का फैसला लिया गया ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर पर्व मना सकें।
विज्ञापन



सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया। इस संबंध में निगम के प्रबंध निदेशक को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यात्रा के दौरान महिलाओं व बहनों से बसों में कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इसका पूरा खर्च शासन वहन करेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

इस सप्ताह शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे चारों जिले

इस सप्ताह शनिवार और रविवार को उत्तराखंड के चार जिलों, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में साप्ताहिक बंदी नहीं होगी। देहरादून में बकरीद और रक्षाबंधन को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। 

डीएम ने बताया कि जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया था। लेकिन, शनिवार को बकरीद और सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व है। जिसे देखते हुए इस बार दो दिन का लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। 

हालांकि लॉकडाउन के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं, बाजार में दुकानों के बाहर भीड़ नहीं लगेगी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करता है।

या फिर किसी दुकान के बाहर भीड़ दिखती है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।  साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से घर में ही रहने की अपील की। कहा कि बच्चे और बुजुर्ग किसी भी सूरत में घर से बाहर न निकलें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed