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जमीन खरीद-फरोख्त में कैश दिया तो लगेगा जुर्माना

Sat, 23 Jan 2016 01:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 23 Jan 2016 01:19 PM IST
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penalty on giving cash in land sale.

जमीनों की खरीद-फरोख्त के दौरान एग्रीमेंट और रजिस्ट्री में कैश देने वालों को अब जुर्माना भी देना होगा। कैश देने वालों पर उसी रकम के बराबर पेनल्टी लगाई जाएगी। आयकर की धारा में बदलाव के बाद यह नई व्यवस्था लागू हुई है।

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आमतौर पर जमीन खरीदते या बेचते समय लोग नगद धनराशि का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीमेंट और रजिस्ट्री में भी इस नगद धनराशि का जिक्र होता है। ज्ञात स्त्रोत से प्राप्त धनराशि को नगद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब इस पर रकम के बराबर ही जुर्माना लगेगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में यह व्यवस्था लागू हो गई है।
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जून 2015 में लागू हो गए प्रावधान
आयकर सलाहकार एसके आहूजा ने बताया कि आयकर की धारा 269 एसएस में हुए बदलाव के अनुसार वित्तीय लेन-देन में नगद ट्रांजेक्शन पर धारा 271डी के अन्तर्गत पेनाल्टी देनी होगी। जून 2015 में यह प्रावधान लागू हो गए हैं। हालांकि लोगों को इसके संबंध में जानकारी काफी कम है। यही कारण है कि कई माह बाद भी लोग कैश एग्रीमेंट और रजिस्ट्री कर रहे हैं।
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आयकर विभाग करेगा जांच
जमीनों की रजिस्ट्री के मामलों की आयकर विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जांच करता है। इसमें एग्रीमेंट और कैश देने वालों को चिह्नित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद फाइनल टैक्स का एसेसमेंट किया जाता है। ऐसे मामले में आमतौर पर लोगों को बहुत अधिक जानकारी नहीं होती। नए प्रावधान लागू होने के बाद कैश देने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।

किसी जमीन की खरीदारी में एडवांस के तौर पर कैश पर रोक लगा दी गई है। एडवांस के तौर पर कैश देने वालों को बाद में उतनी ही राशि का जुर्माना देना होगा।
-एनके गोयल, डिप्टी कमिश्नर, आयकर

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