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राहत: हाईकोर्ट के आदेश पर मिला लोअर पीसीएस में आवेदन का मौका, दोबारा खोली गई आज विंडो
Thu, 07 Apr 2022 01:47 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Thu, 07 Apr 2022 01:47 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने याची उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में प्रोविजनल रूप से शामिल होने की अनुमति दी थी। इस अनुमति के तहत आयोग सात अप्रैल से आवेदन का लिंक खोला गया। यह सभी याची उम्मीदवार अपना आवेदन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
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विस्तार
उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के तहत मुख्य परीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को दोबारा आवेदन की विंडो खुली। यह आवेदन हाईकोर्ट के आदेश के तहत खोले जा रहे हैं। दरअसल, लोअर पीसीएस परीक्षा को लेकर कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याची उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में प्रोविजनल रूप से शामिल होने की अनुमति दी थी। इस अनुमति के तहत आयोग सात अप्रैल से आवेदन का लिंक खोला गया। यह सभी याची उम्मीदवार अपना आवेदन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
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उन्हें अपने आवेदन की कॉपी और सभी संबंधित दस्तावेज 27 अप्रैल तक आयोग के कार्यालय में भेजने होंगे। हाईकोर्ट की ओर से मिली इस राहत के बाद उम्मीदवारों के चेहरे खिले हुए हैं। मौका हाथ से जाने से उम्मीदवारों में निराशा थी, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट की ओर से याची उम्मीदवारों के हित में फैसला आया तो सभी ने राहत की सांस ली।