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Dehradun News: सड़क पर कूड़ा डालने और अभद्रता पर व्यापारी को नोटिस
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नगर पालिका प्रशासन ने सड़क पर कूड़ा डालने और प्रभारी सफाई निरीक्षक से अभद्रता करने पर एक कपड़ा व्यापारी को नोटिस जारी किया है। अधिशासी अधिकारी ने व्यापरी को कार्यालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष न रखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं, सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक व्यापारी माफी नहीं मांगते तब तक उनके प्रतिष्ठान से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा।
बताया जा रहा है कि प्रभारी सफाई निरीक्षक पवन कुमार अपनी टीम के साथ मुख्य बाजार से कूड़ा उठवा रहे थे। कूड़ा उठाने के बाद दो कूड़ा वाहनों को डाकपत्थर स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड भेज दिया गया। इस बीच कुछ व्यापारियों ने सम्राट होटल के पास सड़क पर फिर से कूड़ा डाल दिया। सफाई निरीक्षक ने इस आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पालिका क्षेत्र में डोर टु डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। कहा कि सुबह समय कर्मचारियों को कूड़ा दें। इस पर कुछ व्यापारी गलती मान गए। इस बीच एक कपड़े के प्रतिष्ठान से कर्मचारी झाड़ू लगाते हुए बाहर आया और सड़क पर कूड़ा डाल दिया।
प्रभारी सफाई निरीक्षक के मुताबिक वह कर्मचारी को समझाने के लिए अंदर गए तो दुकान संचालक और एक अन्य व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता कर दी। वहीं, अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट ने कहा कि व्यापारी दीपक वर्मा को नोटिस जारी किया गया है। बताया कि अगर व्यापारी कार्यालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो नगरपालिका अधिनियम 1916 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने और लगातार उल्लंघन पर दैनिक जुर्माने का प्रावधान है।
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बताया जा रहा है कि प्रभारी सफाई निरीक्षक पवन कुमार अपनी टीम के साथ मुख्य बाजार से कूड़ा उठवा रहे थे। कूड़ा उठाने के बाद दो कूड़ा वाहनों को डाकपत्थर स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड भेज दिया गया। इस बीच कुछ व्यापारियों ने सम्राट होटल के पास सड़क पर फिर से कूड़ा डाल दिया। सफाई निरीक्षक ने इस आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पालिका क्षेत्र में डोर टु डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। कहा कि सुबह समय कर्मचारियों को कूड़ा दें। इस पर कुछ व्यापारी गलती मान गए। इस बीच एक कपड़े के प्रतिष्ठान से कर्मचारी झाड़ू लगाते हुए बाहर आया और सड़क पर कूड़ा डाल दिया।
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प्रभारी सफाई निरीक्षक के मुताबिक वह कर्मचारी को समझाने के लिए अंदर गए तो दुकान संचालक और एक अन्य व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता कर दी। वहीं, अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट ने कहा कि व्यापारी दीपक वर्मा को नोटिस जारी किया गया है। बताया कि अगर व्यापारी कार्यालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो नगरपालिका अधिनियम 1916 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने और लगातार उल्लंघन पर दैनिक जुर्माने का प्रावधान है।
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