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उत्तराखंड की नई आबकारी नीति में हुए कई बदलाव, अब ऐसे होगा ठेकों का आबंटन

Tue, 13 Mar 2018 12:14 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 13 Mar 2018 12:14 AM IST
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Many changes in New excise policy Uttarakhand

प्रदेश की नई आबकारी नीति में कई बदलाव कर दिए गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार ने इसके लेकर बड़ा निर्णय लिया है।

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प्रदेश में शराब के ठेकों का आवंटन अब ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसमें यह प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शराब दुकानों का ठेका चार के समूह में भी लिया जा सकेगा। शर्त यह होगी कि इन दुकानों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक की ना हो।

प्रदेश में शराब की दुकानों का आवंटन अभी तक लाटरी से होता था। नई आबकारी नीति में इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। खनन के पट्टों की ई-नीलामी में मिली भारी सफलता को देखते हुए शराब के  ठेकों के लिए ई-नीलामी को अनिवार्य कर दिया गया है।
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मॉडल शॉप के अंदर पी सकेंगे शराब, अध्यादेश लाएगी सरकार

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trivendra singh rawat

पड़ोसी जनपदों से होने वाले शराब की तस्करी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है कि यूपी की सीमा से लगने वाले जनपदों में शराब के ठेकों के खुलने का समय सुबह के 10 बजे से रात के 11 बजे तक होगा। अन्य जनपदों में शराब में शराब के ठेके सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुलेंगे।

नकली और घटिया शराब की बिक्री को रोकने के लिए होलोग्राम में ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था होगी। इसके पता चल सकेगा कि जिस बोतल पर होलोग्राम लगा है कि वह डिस्टलरी से निकलकर कहां पहुंची है। नई आबकारी नीति में कैंटीन से बेचे जाने वाली शराब पर 10 फीसदी असेस्मेंट शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई  है। एलएली-2 और सीएल-2 की व्यवस्था यथावत रहेगी।

मॉडल शॉप के अंदर पी सकेंगे शराब, अध्यादेश लाएगी सरकार
प्रदेश में मॉडल शॉप के अंदर बैठकर शराब पीने पर कोई भी नियम-कानून आड़े नहीं आएगा। इसके लिए उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 24 (क) में संशोधन के प्रस्ताव के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सरकार का मानना है कि इससे आबकारी से प्राप्त होने वाले राजस्व में इजाफा होगा।
 

ई-नीलामी के लिए आधार और पैन होगा अनिवार्य

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aadhaar card

 ई-नीलामी के लिए आधार और पैन होगा अनिवार्य
शराब के ठेकों के लाइसेंस के लिए अब आनलाइन आवेदन करना होगा। ठेकों का सलेक्शन भी ई-लाटरी के माध्यम से होगा। इस व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आवेदन के समय आधार और पैन को भी अनिवार्य किया गया है।

आबकारी नीति पर यूपी की झलक
प्रदेश की आबकारी नीति में यूपी की नीति के मुताबिक बदलाव किए गए हैं। यूपी ने शराब के ठेकों के आवंटन के लिए ई-नीलामी की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। वहां भी मॉडल शॅाप के अंदर शराब पीने की अनुमति देने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली गई है।

2550 करोड़ रुपये होगा राजस्व का लक्ष्य
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आबकारी से प्राप्त होने वाले राजस्व का लक्ष्य 2550 करोड़ रुपये होगा। चालू वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य 2310 करोड़ रुपये है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान विभाग 2171 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होगा।

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