आईएएस स्टिंग केस: आरोपी उमेश कुमार के घर से खाली हाथ लौटी पुलिस, कल होगी जमानत पर सुनवाई
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आईएएस स्टिंग और ब्लैकमेलिंग के आरोपी चैनल के सीईओ उमेश शर्मा को रिमांड में लेने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस उमेश कुमार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लाइसेंसी असलहा बरामद करना चाहती थी, लेकिन गुरुवार को मसूरी रोड स्थित उसके घर पर पड़ताल के बाद भी कुछ नहीं मिला।
एसओ राजपुर अरविंद कुमार ने बताया कि सात घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान उससे लगभग चार घंटे पूछताछ की गई। पहले जेल अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इसके बाद उसे वापस जेल लेजाया गया। आरोपी की जमानत याचिका पर अब कल शुक्रवार को सुनवाई होगी।
बता दें कि न्यायालय ने चैनल के सीईओ आरोपी उमेश शर्मा की सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सात घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर दी थी। गौरतलब है कि 28 अक्तूबर को पुलिस ने उमेश शर्मा को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अगले दिन 29 अक्तूबर को एसीजेएम तृतीय रिंकी साहनी की अदालत ने उमेश को आठ नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
इसके साथ ही पुलिस ने उमेश से कुछ अहम चीजें बरामद करने के लिए न्यायालय से पांच दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। मंगलवार को उमेश के अधिवक्ता एमएम लांबा ने जमानत अर्जी भी दाखिल की थी।
बुधवार को न्यायालय में अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के प्रार्थनापत्रों पर बहस हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएम लांबा ने पुलिस रिमांड को गैर जरूरी बताया। अपने तर्कों में बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस पहले ही सर्च वारंट लेकर उमेश के घर की तलाशी ले चुकी है।
पुलिस का तर्क था कि वह उमेश से पासवर्ड बरामद करना है। ऐसे में बचाव पक्ष ने इस पर भी तर्क दिया कि सभी इलेक्ट्रोनिक आइटमों को फोरेंसिक लैब भेजा जाना है, लिहाजा वहां की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है।