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हाईकोर्ट: उत्तराखंड में बिना परमिट चल रही अन्य राज्यों की बसों पर रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Sat, 26 Aug 2017 01:18 AM IST
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हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेशित किया है कि उत्तराखंड में बिना परमिट के संचालित हो रही परिवहन निगमों की बसों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। परिवहन आयुक्त की ओर से उक्त आदेश 3 जनवरी 2014 को जारी किया गया था।
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देहरादून निवासी एसके श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन देहरादून और यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लखनऊ बिना परमिट के बसों का संचालन कर रही है, जो गलत है। याचिका में कहा कि इस प्रकार के बिना परमिट की चल रही बसों पर रोक लगाई जाए।
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परिवहन आयुक्त ने 3 जनवरी 2014 को आदेश जारी कर संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी को आदेशित किया था कि यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम की बिना परमिट संचालित बसें भी रोकी जाए।
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आदेश में यह भी था कि राज्य में आने वाली बसों का चेकिंग अभियान चलाते हुए उत्तराखंड राज्य के देय कर एवं परमिटों की जांच करें। यदि संबंधित राज्य के वाहनों द्वारा उत्तराखंड राज्य से कोई प्रति हस्ताक्षर परमिट प्राप्त नहीं किया गया हो या अद्यतन देय कर जमा नहीं किए गए हैं तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
याचिका में इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की प्रार्थना की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने परिवहन आयुक्त को राज्य में बिना परमिट के संचालित हो रहे वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश सरकार को दिए।