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भाजपा नेता समेत सात की गिरफ्तारी का स्टे हाईकोर्ट ने किया खारिज, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Fri, 23 Aug 2019 08:52 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सितारगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सितारगंज
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 23 Aug 2019 08:52 AM IST
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- फोटो : फाइल फोटो
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सोशल मीडिया पर साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक के खिलाफ आपत्तिजनक और अनर्गल पोस्ट लिखने के मामले में मानहानि के मुकदमे में नामजद आठ आरोपियों में से भाजपा नेता समेत सात आरोपियों की गिरफ्तारी के स्टे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपियों को 27 अगस्त से पहले ट्रायल कोर्ट खटीमा में पेश होने के आदेश दिए हैं।
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25 मार्च 2017 को भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष पूरन चौहान ने साप्ताहिक समाचार पत्र संपादक रवि रस्तोगी के खिलाफ फेसबुक में आपत्तिजनक और अनर्गल पोस्ट किया था। इस पर रस्तोगी ने अपने अधिवक्ता के जरिये भाजपा नेता पूरन चौहान और पोस्ट का समर्थन करने वाले भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष चंदन कश्यप, कमलेश मल्लिक, सौरभ सिंघल, दीपू भट्ट, नवीन भट्ट, प्रदीप अग्रवाल, रोहित गर्ग के खिलाफ 20 लाख रुपये की मानहानि का दावा करते हुए नोटिस भिजवाए थे।
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इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट खटीमा में वाद दायर किया था। मामले में प्रदीप पहले ही जमानत करा चुके हैं। अन्य आरोपियों ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने बीती दो अगस्त को सुनवाई कर उनकी याचिका को खारिज कर दिया और 27 अगस्त से पहले ट्रायल कोर्ट खटीमा में पेश होकर जमानत कराने का आदेश दिया है।
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