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हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने राहत नहीं

Thu, 21 Nov 2019 10:14 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 21 Nov 2019 10:14 AM IST
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High court did not relieve dismissed district panchayat president of Haridwar
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : गूगल फाइल फोटो

हाईकोर्ट ने दुकान आवंटन में अनियमितता मामले में हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष को कोई राहत नहीं देते हुए बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि नियत की है। 

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार दुकान आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी को बर्खास्त कर दिया था।
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शासन के बर्खास्तगी आदेश को याचिकाकर्ता ने चुनौती देते हुए कहा था कि इस मामले में उनका पक्ष तक नहीं सुना गया। पूर्व में कोर्ट ने इस प्रकरण पर सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। एकलपीठ के इस आदेश को सविता चौधरी ने स्पेशल अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 26 नवंबर की तिथि नियत की।

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