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अतिथि शिक्षकों के मामले की सुनवाई टली, अब इस दिन होगा फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Fri, 07 Apr 2017 11:55 PM IST
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हाइकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के मामले में अगली सुनवाई के लिए दस अप्रैल की तिथि नियत करते हुए शिक्षकों के रिक्त पदों के संदर्भ में राज्य सरकार को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के पूर्व के आदेश के तहत शुक्रवार को राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने इस मामले में लोक सेवा आयोग को भी पक्षकार बनाने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ललित मोहन व अन्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर 10 अगस्त 2016 के एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। एकलपीठ ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को गलत मानते हुए सरकार के अप्रैल 2014 को जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया था।
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पूर्व में कोर्ट ने इस प्रकरण पर राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रवक्ता पदों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है।
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इस पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 31 मार्च 2017 तक 5122 अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे। इसके अलावा एलटी के 17334 पदों के सापेक्ष 12892 पद भरे और 4442 पद रिक्त हैं। प्रवक्ताओं के 2968 पद रिक्त हैं।