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गैरसैंण: त्रिवेंद्र कैबिनेट में नगर निगम को लेकर बड़ा फैसला, 12 प्रस्ताव हुए पास

Wed, 06 Dec 2017 10:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 06 Dec 2017 10:55 PM IST
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 gairsain uttarakhand cabinet meeting big decision about nagar nigam

गैरसैंण में बृहस्पतिवार से शुरू होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र के पूर्व आज त्रिवेंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में बारह प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें नगर निगम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल था।

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इसे विधानसभा सत्र में सदन पटल पर रखा जाएगा। संशोधन के बाद अब न्यूनतम 35 और अधिकतम 70 वार्ड होंगे। इसी क्रम में चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति पर ग्राम पंचायतों को 2.5 प्रतिशत अधिक अनुदान देने के अतिरिक्त स्मार्ट सिटी की एसपीवी को विधि और प्रशासनिक अधिकार देने के प्रस्ताव भी पास किए गए।
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भराडीसैंण विधानसभा भवन में  मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में प्रकाश पंत, डॉ. हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल आदि मौजूद रहे।
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शाम पांच बजे से शुरू हुई बैठक में अनुपूरक बजट के साथ ही कई विधेयक और अन्य प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में आबकारी एक्ट में संशोधन संबंधी प्रस्ताव भी पास किया, जिसमें शराब के लाइसेंसधारी व्यवसायियों के विरुद्ध जुर्माना बढ़ाने की बात कही गई है।

इसके अलावा प्रदेश में एसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए दस करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों को डीएम स्तर पर मंजूरी देने संबंधी प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किया गया। निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों का फीस स्लैब तय करने संबंधी उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव प्रवर समिति को भेज दिया है।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

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- केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया जाएगा।

- ग्राम पंचायतों को अब 2.5 प्रतिशत अधिक अनुदान।

- समाज कल्याण में अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन।

- नगर निगम एक्ट में संशोधन, विधानसभा में पेश करेंगे।

- एमएसएमई में उद्योगों को भूमि खरीद से संबंधित बिल लाएंगे।

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रुद्रप्रयाग दो कार्य निम से कराएंगे।

- आबकारी विधेयक को मंजूरी, बढ़ेगी जुमाने की राशि।

- नगर पालिका शिवालिक नगर के सीमा विस्तार को मंजूरी।

- स्मार्ट सिटी की एसपीवी को विधि और प्रशासनिक अधिकार स्वीकृति।

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