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हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर लगेगा चार गुना जुर्माना

Tue, 11 Oct 2022 12:44 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 11 Oct 2022 12:44 AM IST
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Four times fine on those who do not pay house tax
हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टैक्स न भरने वालों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। अभी तक निगम आठ वार्डों में 10,000 लोगों को चिह्नित कर चुका है। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि नोटिस के बाद भी टैक्स जमा न करने वालों से चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा।
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वर्तमान में नगर निगम देहरादून सीमा के अंतर्गत स्थित संपत्तियों का हाउस टैक्स सेल्फ असिसमेंट के माध्यम से जमा कराया जा रहा, लेकिन कई लोगों की ओर से हाउस टैक्स नहीं भरा जा रहा है। निगम द्वारा वर्तमान में आठ वार्डों में लगभग 10,000 ऐसे भवन चिह्नित किए गए, जिनके द्वारा अभी तक अपने भवन कर संबंधी विवरण नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है। नगर निगम अन्य वार्डों में भी हाउस टैक्स न भरने वाले भवन चिह्नित कर रहा है।
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उधर, जिन लोगों ने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया, निगम के भवन कर अनुभाग ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। उन्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि टैक्स जमा न कराने वाले भवन स्वामियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। नोटिस या मैसेज के बाद भी अगर टैक्स जमा नहीं किया गया तो ऐसी संपत्तियों की सूचना शून्य मानते हुए चार गुना तक जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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अब ऑनलाइन भी भर सकते हाउस टैक्स
नगर आयुक्त के मुताबिक, निगम द्वारा संपत्तियों का भवन कर व स्वकर निर्धारण प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। नए भवन करदाताओं द्वारा अब संपत्तियों का स्वकर निर्धारण ऑनलाइन भरने के बाद भवन कर का बिल भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा निगम में पहुंचने पर पीओएस के माध्यम से भी भवन कर का भुगतान किया जा सकेगा। भुगतान की रसीद भी ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी।
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