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Dehradun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पूर्व सैनिक को 20 साल कठोर कारावास की सजा

Wed, 14 Jun 2023 02:12 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jun 2023 02:12 AM IST
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Ex-serviceman convicted of raping a minor gets 20 years rigorous imprisonment
नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी पूर्व सैनिक को न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुकदमे में पूर्व सैनिक की मां भी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की आरोपी थी। लेकिन, कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उसे बरी कर दिया।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि देहरादून निवासी एक महिला ने 23 मार्च 2019 को विकासनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि उनकी 16 साल की बेटी शादी समारोह में शामिल होने के लिए विकासनगर गई थी। इस दौरान किशोरी की एक सहेली ने उसकी मुलाकात संदीप बीसी निवासी इंदिरा उद्यान मार्ग विकासनगर से कराई। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। संदीप गोरखा राइफल देहरादून में तैनात था। उसने उनकी बेटी को शादी झांसा दिया। इस बीच उसने एक दिन किशोरी को मसूरी बुलाया।
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आरोप था कि वहां पर संदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह गर्भवती हो गई। किशोरी ने यह बात संदीप को बताई तो वह विकासनगर में रहने वाले महिला के रिश्तेदारों के यहां ले गया। वहां पर उसने औपचारिक रूप से किशोरी के साथ शादी की। उसके आधार कार्ड में फेरबदल कर 10 रुपये के स्टांप पर शादी को रजिस्टर्ड करने की बात कही। गर्भवती होने की बात जब संदीप की मां मीरा देवी को पता चली तो उसने किशोरी को दवाई खिला दी। लेकिन, दवाई से भी गर्भपात नहीं हुआ। आरोप है कि इसके बाद मीरा देवी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। लेकिन, कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में मीरा देवी को बरी कर दिया। अभियोजन ने इस मामले में संदीप बीसी के खिलाफ सात गवाह पेश किए। इन गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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