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Dehradun News: ट्रैफिक आई एप हुआ अपग्रेड, जोड़े गए नए फीचर, अब भुगतान का लिंक भी आएगा

Tue, 22 Dec 2020 12:25 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Tue, 22 Dec 2020 12:25 PM IST
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dehradun news : Traffic Eye App Upgraded, Now Payment Link Will Also Come
मोबाइल एप

यातायात निदेशालय ने अपने ट्रैफिक आई एप में कई नए फीचर जोड़े हैं। जिस वाहन का चालान कटा है उसके मालिक के पास अब भुगतान का लिंक भी पहुंच जाएगा। इसके माध्यम से वह ऑनलाइन भुगतान भी कर सकता है। इसके साथ ही चालान पर्ची पर अब वाहन मालिक का फोटो भी लगा होगा। निदेशालय के अनुसार जल्द ही इसमें कई अन्य फीचरों को और जोड़ा जाना है।

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दरअसल, यातायात सुधार में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए दो साल पहले ट्रैफिक आई एप बनाई गई थी। इस एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने सामने होने वाले यातायात उल्लंघन का फोटो अपलोड कर सकता है। हाथ के हाथ इस फोटो के माध्यम से वाहन का चालान काटा जाता है। अभी तक इस एप के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में अब इसे भी जोड़ दिया गया है। 
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जिस वाहन का चालान काटा जाता है। उसके पंजीकृत स्वामी की पूरी जानकारी इस एप पर अपलोड की जाएगी। यही नहीं जो व्यक्ति शिकायत करेगा वह अपनी शिकायत का पूरा विवरण अब इस एप में देख सकता है। मसलन उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई या किस स्टेज पर है आदि। यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि जिलों से अब तक हुए ऑनलाइन चालानों का विवरण मांगा गया है। 
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एंबुलेंस को रोकने वालों पर कार्रवाई होगी : निदेशक 

यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि जिला पुलिस से एंबुलेंस को रास्ता न देने वालों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान नियमों के तहत ऐसे लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 14ई के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें 10 हजार रुपये तक के चालान का प्रावधान है।


यही नहीं उसे छह माह की सजा या दोनों दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। यातायात पुलिस को जनवरी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण रोड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन पर आधारित होगा। यह 13 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा।

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