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Uttarakhand News: प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इस आदेश के जारी होने से मिलेगा फायदा
Sat, 01 Feb 2025 01:26 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Sat, 01 Feb 2025 01:26 PM IST
सार
कर्मचारियों को एक जुलाई 2024 से 239 प्रतिशत के बजाय 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सातवें वेतनमान में 50 के बजाय 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
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महंगाई भत्ता
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
उत्तराखंड के निगमों, निकायों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया। निगम महासंघ ने इस पर सरकार का आभार जताया है।पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई 2024 से 443 प्रतिशत के बजाय 455 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
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वहीं, छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई 2024 से 239 प्रतिशत के बजाय 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सातवें वेतनमान में 50 के बजाय 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
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निगम महासंघ के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने इस आदेश पर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो निगम, निकायों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इससे पहले सेवारत कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल चुका है।