फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   life imprisonment in murder case in mussoorie.

मसूरी घुमाने लाकर कर दी युवती की हत्या, मिली उम्रकैद

Mon, 21 Nov 2016 11:59 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 21 Nov 2016 11:59 PM IST
विज्ञापन
life imprisonment in murder case in mussoorie.
सजा - फोटो : amar ujala

युवती की हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला वर्ष 2013 का मसूरी थाना क्षेत्र का है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दीपक शर्मा निवासी चोपड़ा कॉलोनी जिला सोनीपत युवती को अपने साथ मसूरी ले गया। आरोप है कि जहां जहर देकर युवती की हत्या कर दी। परिजनों ने युवती के घर से सात हजार रुपये, गले की चेन, लॉकेट, सोने की अंगूठी आदि सामान भी गायब होने का आरोप लगाया।
विज्ञापन


चार मई 2013 को युवती घर से कंप्यूटर सेंटर के लिए निकली, लेकिन लौटी नहीं। उसके घर से गायब होने के बाद परिजनों को आरोपी का फोन आया कि युवती ने कुछ खा लिया है, वह अब कभी बात नहीं कर पाएगी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन की ओर से आरोप को साबित करने के लिए 12 गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी व्यक्ति युवती को अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गया। 15 मई 2013 को उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। बचाव पक्ष की ओर से मामले को झूठा बताया गया। अदालत ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed