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बजरंग दल नेता अंकित मित्तल पर युवती से रेप का अारोप
ब्यूरो / अमर उजाला, रामनगर
Updated Mon, 25 Dec 2017 01:12 PM IST
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rape
- फोटो : डेमो
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प्यार के त्योहार 'वैलेंटाइंस डे' पर लड़के-लड़कियों को धमकाने वाले दल के नेता ने बेहद शर्मनाक कदम उठाया है। पीड़ित युवती ने नेता पर जो आरोप लगाए हैं उससे शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता।
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रामनगर कोतवाली पुलिस ने दुराचार के मामले में वांछित आरोपी बजरंग दल नेता को गिरफ्तार कर लिया।
न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया। मुकदमा दर्ज होने के साढ़े तीन माह बाद उसे पुलिस पकड़ सकी।
ड्यूटी पर पीछा करता था आरोपी बजरंग दल नेता
बजरंग दल
- फोटो : फाइल फोटो
यहां मोहल्ला नईबस्ती गूलरघट्टी निवासी अनुसूचित जाति की पीड़ित युवती ने सितंबर में पुलिस को नामजद तहरीर दी थी। बताया था कि वह गरीब है। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है।
घर में सबसे बड़ी सदस्य होने के कारण छोटे भाई-बहनों की परवरिश का बोझ भी उसी पर है। इस कारण उसने पिछले साल पूछड़ी रोड पर आटा मिल में पैकिंग की।
इस दौरान 18 जुलाई 2016 को वह ड्यूटी पर थी कि तभी मिल मालिक के पुत्र, बजरंग दल नेता अंकित मित्तल ने उसका पीछा किया।
घर में सबसे बड़ी सदस्य होने के कारण छोटे भाई-बहनों की परवरिश का बोझ भी उसी पर है। इस कारण उसने पिछले साल पूछड़ी रोड पर आटा मिल में पैकिंग की।
इस दौरान 18 जुलाई 2016 को वह ड्यूटी पर थी कि तभी मिल मालिक के पुत्र, बजरंग दल नेता अंकित मित्तल ने उसका पीछा किया।
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डॉक्टर के पास ले जाकर जबरन गर्भपात कराया
abortion
बाद में शादी का झांसा देकर 10 फरवरी 2017 को अंकित ने अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुराचार किया।
मनाने के लिए काम के बहाने उसे कभी रामनगर तो कभी नैनीताल ले गया। स्वास्थ्य खराब होने पर युवती ने जांच कराई तो चिकित्सकों ने उसके पेट में तीन माह का गर्भ बताया। इसके बाद वह शादी की बात टालता रहा।
इसी बीच 25 जून 2017 को अंकित ने भवानीगंज स्थित एक डॉक्टर के पास ले जाकर जबरन उसका गर्भपात करा दिया।
मनाने के लिए काम के बहाने उसे कभी रामनगर तो कभी नैनीताल ले गया। स्वास्थ्य खराब होने पर युवती ने जांच कराई तो चिकित्सकों ने उसके पेट में तीन माह का गर्भ बताया। इसके बाद वह शादी की बात टालता रहा।
इसी बीच 25 जून 2017 को अंकित ने भवानीगंज स्थित एक डॉक्टर के पास ले जाकर जबरन उसका गर्भपात करा दिया।
न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को भेजा जेल
jail
इसके बाद आरोपी शादी न करने की बात कहकर झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी देने लगा तो पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 313, 376, 506 आईपीसी, 3(1) (10) (12) एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।
युवती का मेडिकल भी कराया था। मुकदमा दर्ज होने के साढ़े तीन माह बाद पुलिस ने अंकित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
उसे रविवार को ही न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
युवती का मेडिकल भी कराया था। मुकदमा दर्ज होने के साढ़े तीन माह बाद पुलिस ने अंकित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
उसे रविवार को ही न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।