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4 अक्तूबर को HC में होगी लाडली हत्याकांड की सुनवाई

Sat, 01 Oct 2016 11:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 01 Oct 2016 11:28 PM IST
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hearing of ladli murder case on 4th october.
कोर्ट - फोटो : amar ujala

हल्द्वानी को दहलाने वाले लाडली हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ दायर अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 अक्तूबर की तिथि नियत की है। 20 नवंबर 2014 की रात शीशमहल रामलीला मैदान में हुए शादी समारोह में छह साल की लाडली (काल्पनिक नाम) की अपहरण और बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।

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लाडली के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले के दूसरे और तीसरे आरोपियों को और अधिक कड़ी सजा की मांग की है।

शनिवार को मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लाडली के पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती थी।

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मुख्य आरोपी को सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा

hearing of ladli murder case on 4th october.
कोर्ट

हल्द्वानी कोर्ट की जज प्रीतू शर्मा ने 11 मार्च 2016 को आदेश जारी कर मुख्य आरोपी अख्तर अली उर्फ अली अख्तर को फांसी की सजा सुनाई थी। दूसरे आरोपी प्रेमपाल को पांच वर्ष और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई तथा तीसरे आरोपी जूनियर मैश उर्फ फौक्सी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

लाडली के पिता की ओर से कहा गया था कि दूसरे आरोपी की सजा बढ़ाई जाए और तीसरे आरोपी को भी इसके लिए सजा सुनाई जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तिथि नियत की।

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