दुराचार और जान से मारने की धमकी देने वाला कोर्ट से रिहा, छूटने की ये रही वजह
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जब अदालत में ये बात सामने आई तो दुराचार, धोखाधड़ी एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को रिहा कर दिया गया। जानें, पूरा मामला...
मामला वर्ष 2016 का वसंत विहार थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने रेलवे कॉलोनी चंदौसी उत्तर प्रदेश निवासी रवि सागर के खिलाफ थाना वसंत विहार में दुराचार सहित कुछ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। उसने बताया कि अपने पति व परिवार से टेन्शन के चलने वह आरोपित रवि सागर के संपर्क में आई और उससे दोस्ती हो गई।
दोस्ती के दौरान दोनों किराए के कमरे में साथ रहे। रवि ने उसे शादी का झांसा दिया। इस पर उसने अपने पति से तलाक ले लिया, लेकिन आरोपी ने बाद में उससे शादी से इनकार कर दिया। महिला ने कहा कि उसे बाद में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है।
पीड़िता भी अपने आरोप से मुकरी
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित त्यागी ने कहा कि रवि को झूठा फंसाया गया है। महिला अपनी मर्जी से रवि के साथ लिव इन रिलेशन में रही। वही महिला भी आरोप से मुकर गई।
उसने बताया कि उसने अपने परिजनों के दबाव में आरोपी के खिलाफ बयान दिए। जिस पर अदालत ने महिला को पक्ष द्रोही घोषित करते हुए आरोपी को बरी कर दिया।