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भाटी हत्याकांड: HC ने खारिज की करन यादव की जमानत याचिका

Thu, 10 Dec 2015 10:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 10 Dec 2015 10:09 PM IST
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Bhati murder case, high court rejected bail appeal of karan yadav.

(सजा सुनाए जाने के बाद डीपी यादव- फाइल फोटो)

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नैनीताल हाईकोर्ट ने दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए डीपी यादव के रिश्तेदार करन यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद डीपी यादव समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद से सभी आरोपी देहरादून की सुद्धोवाला जेल में बंद हैं।

न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार डीपी यादव, पाल सिंह व करन यादव (डीपी यादव के रिश्तेदार) पर षड्यंत्र कर 13 सितंबर 1992 को दादरी के तत्कालीन विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने का आरोप लगा था।

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डीपी यादव की जमानत याचिका भी हो चुकी है खारिज

Bhati murder case, high court rejected bail appeal of karan yadav.

1999 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई देहरादून को सौंप दी थी। जिसके बाद साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई की विशेष अदालत ने 2015 में सभी अभियुक्तों को आजावीन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से अभियुक्त जेल में हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने करन यादव के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। बता दें कि हाईकोर्ट ने इससे पहले डीपी यादव व पाल सिंह की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।

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