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कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता को दो वर्ष की कैद, अंतरित बेल पर रिहा
Updated Wed, 06 Jun 2018 10:23 PM IST
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श्रीनगर। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व गढ़वाल विवि के पूर्व छात्रसंघ महासचिव को मुंसिफ मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपील दायर करने के लिए अभियुक्त को अंतरिम जमानत दी गई है।
कांग्रेस नेता प्रदीप तिवाड़ी भक्तियाना में बीएड कॉलेज संचालित करते हैं। उनके खिलाफ वर्ष 2011 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के तत्कालीन प्रधानाचार्य सीएम बहुगुणा ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तिवाड़ी पर आरोप है कि उन्होंने आईटीआई के आवासीय परिसर की चहारदीवारी एवं आवासीय परिसर के गेट को तोड़कर बीएड कालेज के लिए मशीनों की मदद से रास्ता बनाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश सामवेदी ने बताया कि मंगलवार को मुंसिफ मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमित कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई की। अदालत ने कांग्रेस नेता प्रदीप तिवाड़ी को दोषी पाते हुए दो साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। ब्यूरो
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कांग्रेस नेता प्रदीप तिवाड़ी भक्तियाना में बीएड कॉलेज संचालित करते हैं। उनके खिलाफ वर्ष 2011 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के तत्कालीन प्रधानाचार्य सीएम बहुगुणा ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तिवाड़ी पर आरोप है कि उन्होंने आईटीआई के आवासीय परिसर की चहारदीवारी एवं आवासीय परिसर के गेट को तोड़कर बीएड कालेज के लिए मशीनों की मदद से रास्ता बनाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश सामवेदी ने बताया कि मंगलवार को मुंसिफ मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमित कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई की। अदालत ने कांग्रेस नेता प्रदीप तिवाड़ी को दोषी पाते हुए दो साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। ब्यूरो
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