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सीमेंट की कालाबाजारी के आरोप में दो को तीन-तीन साल की सजा

Fri, 15 Dec 2017 10:37 PM IST
Updated Fri, 15 Dec 2017 10:37 PM IST
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सीमेंट की कालाबाजारी के आरोप में दो को तीन-तीन साल की सजा

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गोपेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष यादव की अदालत ने सीमेंट की कालाबाजारी करने के आरोप में दो लोगों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया।

मामला आठ मार्च वर्ष 2014 का है। रतनेश कुमार ने 8 मार्च को कोतवाली जोशीमठ में तहरीर दी थी कि छह मार्च को जेपी पावर वैंचर लिमिटेड जोशीमठ का ट्रक रुड़की सीमेंट प्लांट से 200 बैग सीमेंट लामबगड़ लाया था। सात मार्च को कंपनी के सुपरवाइजर नरेंद्र सिंह पुंडीर स्टोर से सीमेंट निकालकर पांडुकेश्वर ले गए और उसे रविंद्र सिंह चौहान निवासी लामबगड़ को बेच दिया। प्रत्यक्षदर्शी ट्रक चालक ने बताया कि सीमेंट पांडुकेश्वर में उतारा गया। रतनेश कुमार की तहरीर पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले की विवेचना के बाद शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष यादव की अदालत ने मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाया। आरोपी नरेंद्र सिंह पुंडीर और रविंद्र चौहान दोनों को तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हीरा सिंह ने की।
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