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पंजाब के आईएएस से मारपीट के मामले में आरोपी दोषमुक्त
Updated Fri, 22 Sep 2017 10:11 PM IST
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गोपेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ की अदालत ने पंजाब के आईएएस अधिकारी से मारपीट के मामले में आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
पंजाब के आईएएस अधिकारी काहन सिंह पन्नू ने 29 जून वर्ष 2013 को डाक के माध्यम से थाना जोशीमठ को भेजी तहरीर में कहा था कि 23 जून 2013 को आपदा के दौरान पंजाब सरकार की ओर से उन्हें हेमकुंड साहिब यात्रा पड़ाव गोविंदघाट में पंजाब के फंसे वाहन चालकों की समस्याएं सुनने व उन्हें रेस्क्यू के लिए भेजा गया था। इस दौरान गोविंदघाट में भारी भीड़ जमा थी और तब पंजाब के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की।
पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मारपीट के आरोपी गुरुवेंद्र सिंह, गुरु सेवक सिंह, सुखविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, दर्शन सिंह (सभी निवासी पंजाब) को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। यहां न्यायालय में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अभी वे जमानत पर थे। विवेचना के बांद उपरांत पांचों आरोपियों के विरुद्ध जोशीमठ थाना पुलिस द्वारा 16 दिसंबर 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ की अदालत ने मारपीट के आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता भारत भूषण पुरोहित ने की।
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पंजाब के आईएएस अधिकारी काहन सिंह पन्नू ने 29 जून वर्ष 2013 को डाक के माध्यम से थाना जोशीमठ को भेजी तहरीर में कहा था कि 23 जून 2013 को आपदा के दौरान पंजाब सरकार की ओर से उन्हें हेमकुंड साहिब यात्रा पड़ाव गोविंदघाट में पंजाब के फंसे वाहन चालकों की समस्याएं सुनने व उन्हें रेस्क्यू के लिए भेजा गया था। इस दौरान गोविंदघाट में भारी भीड़ जमा थी और तब पंजाब के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की।
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पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मारपीट के आरोपी गुरुवेंद्र सिंह, गुरु सेवक सिंह, सुखविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, दर्शन सिंह (सभी निवासी पंजाब) को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। यहां न्यायालय में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अभी वे जमानत पर थे। विवेचना के बांद उपरांत पांचों आरोपियों के विरुद्ध जोशीमठ थाना पुलिस द्वारा 16 दिसंबर 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ की अदालत ने मारपीट के आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता भारत भूषण पुरोहित ने की।