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देहरादून: कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर होम स्टे संचालक और तीन पर्यटकों पर मुकदमा

Fri, 24 Jul 2020 12:21 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 24 Jul 2020 12:21 AM IST
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Coronavirus in Uttarakhand: Lawsuit on Home stay operator and three tourists for violation of Covid rules
- फोटो : फाइल फोटो

देहरादून पुलिस ने बृहस्पतिवार को मसूरी के विभिन्न होटलों गेस्ट हाउस और होम स्टे में पर्यटकों को ठहराए जाने की शिकायत पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक होम स्टे के संचालक और तीन पर्यटकों पर कोविड नियमों के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 

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पुलिस के अनुसार जब पर्यटकों से सर्टिफिकेट मांगा गया तो उन्होंने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। इस पर पुलिस ने माही होम स्टे के संचालक और गाजियाबाद से आए तीनों पर्यटकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने बताया कि अव्वल सिंह राणा पुत्र मुकुंद सिंह राणा (42) निवासी माही होम स्टे के द्वारा सरकार द्वारा जारी एडवाइसरी का उल्लंघन कर तीन पर्यटकों को रूम दिया गया था। वहीं वंश चतुर्वेदी पुत्र मुकेश चतुर्वेदी (27) ,कपिल शर्मा पुत्र कृष्ण कुमार शर्मा (36), अभिषेक चौधरी पुत्र सुशील चौधरी (35) निवासी 115 कवि नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के साथ होम स्टे संचालक के खिलाफ सरकारी नियमों और कानून का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 और एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर एसआई बीएल भारती, एसआई सूरज कंडारी, एसआई बिनेष कुमार और एसआई नीरज कठैत मौजूद रहे।

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