Corona in Uttarakhand: सोमवार को 376 संक्रमित मिले, सात मरीजों की मौत
- तीन दिन बाद संक्रमित मामलों की संख्या चार सौ से कम
- कुल संक्रमितों की संख्या 71632 हुई, 4298 सक्रिय मरीज
विस्तार
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। तीन दिन के बाद संक्रमित मामलों की संख्या चार सौ से कम रही है। बीते 24 घंटे में सात कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। वहीं, 376 नए संक्रमित मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 71632 हो गई है। जबकि 4298 सक्रिय मरीजों का उपचार चल रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को 11058 सैंपल जांच में निगेटिव पाए गए। वहीं, देहरादून जिले में आज सबसे अधिक 133 कोरोना मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 49, नैनीताल में 47, पौड़ी में 26, चमोली में 24, पिथौरागढ़ में 23, चंपावत में 18, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी व टिहरी जिले में 12-12, अल्मोड़ा में 11, रुद्रप्रयाग में पांच और बागेश्वर जिले में चार संक्रमित मिले हैं।
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आज प्रदेश में सात संक्रमितों की मौत हुई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पांच, एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में एक, महंत इंदिरेश हॉस्पिटल में एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
बता दें कि अब तक 1162 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं, 428 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। इन्हें मिला कर 65530 मरीज ठीक हो चुके हैं।
दुकानों के बाहर तीन दिन में गोले बनाने के निर्देश
कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने के बाद अब देहरादून में दुकानों के बाहर गोले भी चमकाने होंगे। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने एसपी क्राइम लोकजीत को सभी थाना क्षेत्रों में दुकानों के बाहर गोले बनवाने के निर्देश दिए हैं। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का प्रबंध न करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, कोरोना कम होने के साथ-साथ दुकानों के बाहर गोले भी धुंधले पड़ते गए थे। लोग पुराने ढर्रे पर चलते हुए फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दून समेत सभी जगहों पर कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
ऐसे में बाजारों समेत सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना भी बेहद आवश्यक हो गया है। डीआईजी ने बताया कि इस संबंध में एसपी क्राइम लोकजीत सिंह को निर्देशित किया गया है।
पूरे जिले में तीन दिनों के भीतर दुकानों के बाहर गोले और अन्य जागरूकता संबंधी सामग्री रखवानी होगी। यदि कोई दुकानदार इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। चालान के साथ-साथ मुकदमों की कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं।