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उत्तराखंड : मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की लगातार दो कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव
Sun, 04 Apr 2021 03:09 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sun, 04 Apr 2021 03:09 PM IST
सार
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दो कोरोना रिपोर्ट लगातार निगेटिव आई हैं।
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तीरथ सिंह रावत
- फोटो : एएनआई (File Photo)
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विस्तार
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दो कोरोना रिपोर्ट लगातार निगेटिव आई हैं। रविवार सुबह राजकीय दून मेडिकल अस्पताल कालेज की टीम ने बीजापुर स्थित सेफ हाउस में जाकर उनका सैंपल आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भेजा था।
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कोरोना संक्रमित होने के बाद से सेफ हाउस में एकांतवास में थे मुख्यमंत्री
कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित होने के बाद से सेफ हाउस में एकांतवास में रह रहे थे।
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"In the last 48 hours, my COVID-19 report has come negative twice",tweets Uttarakhand CM Tirath Singh Rawat pic.twitter.com/uWRVGXqMSG
— ANI (@ANI) April 4, 2021
सार्वजनिक जगहों पर थूका तो लगेगा जुर्माना
नैनीताल में कोश्याकुटौली के एसडीएम विनोद कुमार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना और पुलिस एक्ट में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पहली बार में 200 रुपये और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना
एसडीएम ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वालों पर पहली बार में 200 रुपये और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि जगहों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार में 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धारा 51 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
वहीं तंबाकू-गुटखे के विक्रय पर एक हजार से दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इन नियमों को बार बार तोड़ने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धारा 51 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान तहसीलदार बरखा जलाल, डॉ योगेश कुमार, एसआई दलीप सिंह, ईओ ईश्वर सिंह रावत, दीपक सिंह, भुवन चंद्र भंडारी, थानाध्यक्ष प्रेम विश्वकर्मा, इंद्र कुमार मौजूद रहे।
पहली बार में 200 रुपये और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना
एसडीएम ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वालों पर पहली बार में 200 रुपये और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि जगहों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार में 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धारा 51 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
वहीं तंबाकू-गुटखे के विक्रय पर एक हजार से दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इन नियमों को बार बार तोड़ने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धारा 51 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान तहसीलदार बरखा जलाल, डॉ योगेश कुमार, एसआई दलीप सिंह, ईओ ईश्वर सिंह रावत, दीपक सिंह, भुवन चंद्र भंडारी, थानाध्यक्ष प्रेम विश्वकर्मा, इंद्र कुमार मौजूद रहे।