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चारधाम यात्रा: वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया नया फरमान, अब करना होगा ऐसा

Tue, 03 Apr 2018 10:14 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 03 Apr 2018 10:14 PM IST
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char dham yatra 2018 rules for vehicle
चारधाम यात्रा - फोटो : file photo

परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों को लेकर अहम निर्णय लिया है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले हर वाहन में चालक-परिचालक की पूरी जानकारी होगी। आरटीओ ने मंगलवार को चारधाम यात्रा-2018 में जाने वाले वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने को लेकर एआरटीओ समेत अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए।

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आरटीओ सुधांशु गर्ग ने बताया कि बीती 28 फरवरी को गढ़वाल आयुक्त दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। जिसमें चारधाम यात्रा में जाने वालों वाहनों में वाहन स्वामी और चालक-परिचालक का नाम, उनके मोबाइल नंबर लिखने के निर्देश दिए गए थे।
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आरटीओ ने बताया कि एआरटीओ प्रशासन और संभागीय निरीक्षक प्राविधिक देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, रुड़की, टिहरी, उत्तरकाशी को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले वाहनों का निरीक्षण करने और गढ़वाल आयुक्त के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

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