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BJP के इस विधायक पर फर्जी शपथपत्र देने का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Sat, 22 Apr 2017 01:09 AM IST
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विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए शपथपत्र के मामले में हाइकोर्ट ने काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा, चुनाव अधिकारी, सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मामले के अनुसार काशीपुर निवासी व विधानसभा चुनाव में पराजित प्रत्याशी राजीव अग्रवाल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर हरभजन सिंह चीमा के चुनाव को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान फर्जी शपथपत्र के साथ नामांकन किया था।
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इनके द्वारा अपने इनकम टैक्स में देयकों को छुपाया गया है। इन्होंने शपथपत्र में खुद को कहीं हाईस्कूल पास तो कहीं स्नातक डिग्री बताई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि पैनकार्ड में हरभजन सिंह चीमा की जन्म तिथि और पासपोर्ट में कुछ और दर्शाई गई है।
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शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई के बाद भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।