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उत्तराखंड: शराब व्यवसायियों को बड़ी राहत, बार लाइसेंस लेने के नियमों में हुआ बदलाव
Sat, 07 Mar 2020 02:30 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Sat, 07 Mar 2020 02:30 AM IST
सार
- लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए तीन साल का शुल्क एकसाथ कराना होगा जमा
- रिन्यू कराने पर लाइसेंस शुल्क में दस फीसदी शुल्क की मिलेगी छूट
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : pexels.com
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विस्तार
उत्तराखंड सरकार ने शराब व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अब बार लाइसेंस तीन साल के लिए मिलेगा। बार संचालकों को तीन साल का शुल्क एक साथ जमा कराना होगा। खास बात यह है कि पुराने बार लाइसेंस धारकों को लाइसेंस शुल्क में दस फीसदी की छूट मिलेगी। जबकि नए बार लाइसेंस धारकों को यह छूट नहीं मिलेगी।
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गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद आबकारी अनुभाग गैरसैंण ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि बार लाइसेंस को एक साल, दो साल एवं तीन साल के लिए रिन्यू कराया जा सकेगा।
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लेकिन इसके लिए उतने ही साल का लाइसेंस शुल्क जमा कराने के बाद ही इसे रिन्यू किया जाएगा। जबकि आबकारी नीति विषयक नियमावली वर्ष 2020-21 के नियम 21 में यह व्यवस्था की गई है कि शराब की दुकान के लिए आवेदन धरोहर राशि के रूप में कुल राजस्व के 2.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
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