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Dehradun News: मारपीट मामले में आरोपी को दो वर्ष की सजा
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- चिकित्सकीय रिपोर्ट में हुई थी मारपीट की पुष्टि
टैग...अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट चकराता आकाश कुमार की अदालत ने मारपीट मामले में त्यूणी थाना क्षेत्र के अटाल निवासी चमनलाल शर्मा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पीड़ित प्रवेश शर्मा ने थाने में दी शिकायत में बताया था कि 14 फरवरी 2022 की दोपहर को आरोपी से कहासुनी हो गई थी। आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया जिससे पांच दांत टूट गए और आधा होंठ कट गया। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पर मारपीट और आपराधिक धमकी संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। अभियोजन अधिकारी हिमानी सेमवाल ने न्यायालय के समक्ष सात गवाहों को पेश किया। अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। चिकित्सकीय रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हुई हालांकि धमकी का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला। न्यायालय ने आरोपी को धमकी के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। मारपीट के मामले सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट चकराता आकाश कुमार की अदालत ने मारपीट मामले में त्यूणी थाना क्षेत्र के अटाल निवासी चमनलाल शर्मा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पीड़ित प्रवेश शर्मा ने थाने में दी शिकायत में बताया था कि 14 फरवरी 2022 की दोपहर को आरोपी से कहासुनी हो गई थी। आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया जिससे पांच दांत टूट गए और आधा होंठ कट गया। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पर मारपीट और आपराधिक धमकी संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। अभियोजन अधिकारी हिमानी सेमवाल ने न्यायालय के समक्ष सात गवाहों को पेश किया। अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। चिकित्सकीय रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हुई हालांकि धमकी का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला। न्यायालय ने आरोपी को धमकी के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। मारपीट के मामले सजा सुनाई है।
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