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Dehradun News: 65 लाख की धोखाधड़ी में आरोपी को नहीं मिली राहत

Thu, 24 Sep 2026 09:29 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 24 Sep 2026 09:29 PM IST
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Accused gets no
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को सहसपुर थाना क्षेत्र में 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी आसन पुल, फतेहपुर निवासी आरोपी दीपक की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए अपना फैसला सुनाया।
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आरोपी के खिलाफ सहसपुर थाने में धोखाधड़ी संबंधी विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। आरोप है कि दीपक ने साथियों संग वादी के नाम पर फर्जी रजिस्ट्री बनाकर 65 लाख रुपये ठगे हैं। कुछ रकम वादी के खाते से उसके खाते में गई। वह पांच अगस्त से जिला कारागार में बंद है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को निर्दोष बताया। जबकि सहायक शासकीय अधिवक्ता ने अपराध गंभीर बताकर विरोध किया। पहली जमानत अर्जी 31 अगस्त को खारिज हो चुकी थी। वहीं, अब कोर्ट ने दूसरी अर्जी भी खारिज कर दी है। संवाद
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