{"_id":"67e1b7a856665f78f304fd77","slug":"635-crore-notice-sent-to-energy-corporation-vikas-nagar-news-c-5-1-drn1013-648515-2025-03-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun News: नगर पालिका हरबर्टपुर ने ऊर्जा निगम को भेजा 6.35 करोड़ के बकाये का नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dehradun News: नगर पालिका हरबर्टपुर ने ऊर्जा निगम को भेजा 6.35 करोड़ के बकाये का नोटिस
विज्ञापन
नगर पालिका हरबर्टपुर ने ऊर्जा निगम को 6.35 करोड़ रुपये के बकाये का नोटिस भेजा है। करीब नौ वर्ष से ऊर्जा निगम ने नगर पालिका को किराया जमा नहीं किया है। इससे पहले ऊर्जा निगम ने भी नगर पालिका हरबर्टपुर को 1.06 करोड़ के बिजली के बकाये का नोटिस भेजा था। नगर पालिका प्रशासन ने ऊर्जा निगम को किराये के बकाये में से 1.06 करोड़ का बिजली बिल जमा कर शेष धनराशि जमा करवाने को कहा है।
नगर पालिका हरबर्टपुर पर ऊर्जा निगम का 1.06 करोड़ रुपये का बकाया है। ऊर्जा निगम ने पालिका को 25 मार्च तक बिजली का बिल जमा करने के लिए नोटिस भेजा था। वहीं, 25 मार्च तक बिल जमा न करने पर स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटने की चेतावनी दी थी। अब नगर पालिका ने ऊर्जा निगम को किराये के बकाये का नोटिस जारी किया है। नगर पालिका क्षेत्र में करीब 4523 वर्ग मीटर भूमि पर ऊर्जा निगम के विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर और स्टेशन हैं। इनमें 2404 वर्ग मीटर भूमि पर विद्युत पोल, 1895 वर्ग मीटर भूमि पर विद्युत स्टेशन और 224 वर्ग मीटर भूमि पर ट्रांसफार्मर हैं। भूमि का कुल वार्षिक किराया 70.55 लाख रुपये है। वर्ष 2016 से ऊर्जा निगम ने नगर पालिका को किराये का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में ऊर्जा निगम पर नगर पालिका का नौ वर्ष का करीब 6.35 करोड़ रुपये का बकाया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बीएल आर्या ने बताया कि 1.06 करोड़ रुपये का बिजली के बिल का बकाया जमा कर करीब 5.29 करोड़ रुपये जमा करवाने के लिए ऊर्जा निगम को नोटिस भेजा गया है।
-- -- -- -
वर्जन
नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 291 के तहत शहर की अकृषि भूमि के लिए निर्धारित रेट को आधार माना गया है। धारा 140 के तहत संपत्ति का मूल्यांकन कर एक प्रतिशत भूमि किराये के निर्धारण के बाद ऊर्जा निगम को नौ वर्ष के बकाये के भुगतान के लिए नोटिस भेजा गया है। अगर, स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटने के बाद क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी ऊर्जा निगम की होगी।
विज्ञापन
नीरू देवी, नगर पालिका अध्यक्ष, हरबर्टपुर
-- -- -- -- -- --
नगर पालिका ने किस आधार पर 6.35 करोड़ रुपये के बकाये का नोटिस भेजा है, इस पर जानकारी मांगी जाएगी। 25 मार्च को बिल जमा नहीं किया गया तो स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
विकास भारती, एसडीओ, हरबर्टपुर
विज्ञापन
नगर पालिका हरबर्टपुर पर ऊर्जा निगम का 1.06 करोड़ रुपये का बकाया है। ऊर्जा निगम ने पालिका को 25 मार्च तक बिजली का बिल जमा करने के लिए नोटिस भेजा था। वहीं, 25 मार्च तक बिल जमा न करने पर स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटने की चेतावनी दी थी। अब नगर पालिका ने ऊर्जा निगम को किराये के बकाये का नोटिस जारी किया है। नगर पालिका क्षेत्र में करीब 4523 वर्ग मीटर भूमि पर ऊर्जा निगम के विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर और स्टेशन हैं। इनमें 2404 वर्ग मीटर भूमि पर विद्युत पोल, 1895 वर्ग मीटर भूमि पर विद्युत स्टेशन और 224 वर्ग मीटर भूमि पर ट्रांसफार्मर हैं। भूमि का कुल वार्षिक किराया 70.55 लाख रुपये है। वर्ष 2016 से ऊर्जा निगम ने नगर पालिका को किराये का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में ऊर्जा निगम पर नगर पालिका का नौ वर्ष का करीब 6.35 करोड़ रुपये का बकाया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बीएल आर्या ने बताया कि 1.06 करोड़ रुपये का बिजली के बिल का बकाया जमा कर करीब 5.29 करोड़ रुपये जमा करवाने के लिए ऊर्जा निगम को नोटिस भेजा गया है।
विज्ञापन
वर्जन
नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 291 के तहत शहर की अकृषि भूमि के लिए निर्धारित रेट को आधार माना गया है। धारा 140 के तहत संपत्ति का मूल्यांकन कर एक प्रतिशत भूमि किराये के निर्धारण के बाद ऊर्जा निगम को नौ वर्ष के बकाये के भुगतान के लिए नोटिस भेजा गया है। अगर, स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटने के बाद क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी ऊर्जा निगम की होगी।
विज्ञापन
नीरू देवी, नगर पालिका अध्यक्ष, हरबर्टपुर
नगर पालिका ने किस आधार पर 6.35 करोड़ रुपये के बकाये का नोटिस भेजा है, इस पर जानकारी मांगी जाएगी। 25 मार्च को बिल जमा नहीं किया गया तो स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
विकास भारती, एसडीओ, हरबर्टपुर