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स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मामले में 10 दिन में मांगी रिपोर्ट
Updated Fri, 02 Nov 2018 12:22 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही के मामले को लेकर बैठक में डीएम ने नाराजगी जताई। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वह निजी स्कूलों का निरीक्षण कर 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजें।
अक्सर निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर लापरवाही सामने आती है। किसी बड़ी घटना के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल भी उठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा मानकों को लेकर कई आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन इन आदेशों का धरातल पर कम ही असर देखने को मिलता है। मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारियों और उपशिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि 29 अक्तूबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें सुरक्षा मानकों को लेकर जिलाधिकारी खफा हैं। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए निरीक्षण करें। बसों में सीसीटीवी कैमरे, बसों में बच्चों के बैठने व उतरने पर एसएमएस द्वारा अभिभावकों को जानकारी देना, बसों में महिला कर्मचारी की तैनाती, कार्मिकों का पुलिस सत्यापन, स्कूलों में जीपीएस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं, आदेश में कहा गया है कि 10 दिन के अंदर निरीक्षण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जानी है।
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निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही के मामले को लेकर बैठक में डीएम ने नाराजगी जताई। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वह निजी स्कूलों का निरीक्षण कर 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजें।
अक्सर निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर लापरवाही सामने आती है। किसी बड़ी घटना के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल भी उठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा मानकों को लेकर कई आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन इन आदेशों का धरातल पर कम ही असर देखने को मिलता है। मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारियों और उपशिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि 29 अक्तूबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें सुरक्षा मानकों को लेकर जिलाधिकारी खफा हैं। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए निरीक्षण करें। बसों में सीसीटीवी कैमरे, बसों में बच्चों के बैठने व उतरने पर एसएमएस द्वारा अभिभावकों को जानकारी देना, बसों में महिला कर्मचारी की तैनाती, कार्मिकों का पुलिस सत्यापन, स्कूलों में जीपीएस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं, आदेश में कहा गया है कि 10 दिन के अंदर निरीक्षण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जानी है।
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