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प्रतिष्ठान चलाने को 31 तक लेना होगा लाइसेंस
Updated Thu, 15 Mar 2018 01:24 AM IST
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ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
नगर निगम क्षेत्र में प्रतिष्ठान चलाने के लिए व्यापारियों को 31 मार्च तक लाइसेंस लेना होगा। जिनके पास लाइसेंस है, उन्हें लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। ऐसा न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई को नगर निगम अभियान चलाएगा और जुर्माना वसूलेगा।
नगर निगम क्षेत्र में होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, आइस फैक्ट्री, आटा चक्की, डेयरी आदि संचालित करने को नगर निगम से लाइसेंस लेना होता है और हर साल उसे रिन्यू कराना होता है। लाइसेंस के बदले निगम तय दर पर राजस्व वसूलता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जिन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस नहीं है, उन्हें 31 मार्च तक लाइसेंस लेना होगा, जबकि लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बनाने व रिन्यू करने को अफसरों को कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
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नगर निगम क्षेत्र में प्रतिष्ठान चलाने के लिए व्यापारियों को 31 मार्च तक लाइसेंस लेना होगा। जिनके पास लाइसेंस है, उन्हें लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। ऐसा न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई को नगर निगम अभियान चलाएगा और जुर्माना वसूलेगा।
नगर निगम क्षेत्र में होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, आइस फैक्ट्री, आटा चक्की, डेयरी आदि संचालित करने को नगर निगम से लाइसेंस लेना होता है और हर साल उसे रिन्यू कराना होता है। लाइसेंस के बदले निगम तय दर पर राजस्व वसूलता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जिन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस नहीं है, उन्हें 31 मार्च तक लाइसेंस लेना होगा, जबकि लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बनाने व रिन्यू करने को अफसरों को कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
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