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दहेज उत्पीड़न में पति, सास-ससुर को दो साल कैद
Updated Thu, 06 Jul 2017 10:11 PM IST
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कर्णप्रयाग (ब्यूरो)। दहेज उत्पीड़न के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन लोगों को दो साल के साधारण कारावास और दो-दो हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता अशोक कुमार डिमरी ने बताया कि वर्ष 2015 में क्षेत्र की महिला शशि देवी ने न्यायालय में परिवाद दायर करते हुए कहा था कि उसके पति पंकज, ससुर ज्ञान सिंह और सास यशोदा देवी निवासी कंडारा (पौड़ी) ने उसे कई बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया। दहेज उत्पीड़न और क्रूरता अधिनियम के इस मामले में बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी पंकज, ज्ञान सिंह और यशोदा देवी को दो साल के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। शशि देवी की ओर से अधिवक्ता अशोक डिमरी ने पैरवी की।
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अधिवक्ता अशोक कुमार डिमरी ने बताया कि वर्ष 2015 में क्षेत्र की महिला शशि देवी ने न्यायालय में परिवाद दायर करते हुए कहा था कि उसके पति पंकज, ससुर ज्ञान सिंह और सास यशोदा देवी निवासी कंडारा (पौड़ी) ने उसे कई बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया। दहेज उत्पीड़न और क्रूरता अधिनियम के इस मामले में बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी पंकज, ज्ञान सिंह और यशोदा देवी को दो साल के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। शशि देवी की ओर से अधिवक्ता अशोक डिमरी ने पैरवी की।
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