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Dehradun News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कठोर कैद

Fri, 25 Oct 2024 01:47 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2024 01:47 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for rapist of a minor girl
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IIकिशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कठोर कैद
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I-स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने सुनाया फैसला
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I-वर्ष 2019 में ऋषिकेश कोतवाली में दर्ज किया गया था मुकदमा
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Iस्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि पीड़िता को राज्य सरकार से प्रतिकर के रूप में चार लाख रुपये दिलवाए जाएं।
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Iघटना वर्ष 2019 में ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। किशोरी के परिजनों ने 19 दिसंबर 2019 को कोतवाली में एक किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि किशोर ने उनकी बेटी के मुंह पर टेप लगाकार उसके साथ झाड़ियों में दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोर को संरक्षण में लिया और मामले में 16 मार्च 2020 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि किशोर के परिजनों और पीड़िता के परिजनों के बीच आपसी रंजिश चली आ रही है। इसी कारण उसे फंसाया गया है।
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Iलेकिन, कोर्ट ने पीड़िता के बयान और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल सात गवाह पेश किए गए थे। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।I
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